अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जन्मसिद्ध नागरिकता समाप्त करने वाले कार्यकारी आदेश को खारिज किया
वाशिंगटन, 30 जून (क्यू एन ए) - अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मसिद्ध नागरिकता समाप्त करने के लिए जारी कार्यकारी आदेश को खारिज कर दिया।
यह फैसला कोर्ट के कार्यकाल के अंतिम दिन जारी किया गया, जिसमें छह न्यायाधीशों ने समर्थन किया और तीन ने विरोध किया।
ट्रम्प ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले दिन यह आदेश हस्ताक्षरित किया था, जिसमें अवैध रूप से या अस्थायी वीजा पर रहने वाले माता-पिता के बच्चों को स्वचालित अमेरिकी नागरिकता देने से इनकार किया गया था। निचली अदालतों ने इस आदेश को रोक दिया था, यह कहते हुए कि यह संविधान का उल्लंघन करता है।
मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अवैध या अस्थायी रूप से रहने वाले माता-पिता के बच्चों को जन्म से ही नागरिकता प्राप्त होती है।
यह इस वर्ष दूसरी बार था जब सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प प्रशासन के किसी कदम को खारिज किया, इससे पहले फरवरी में व्यापक वैश्विक टैरिफ को पलट दिया गया था।
विरोधियों ने तर्क दिया कि यह आदेश अमेरिकी संविधान के चौदहवें संशोधन का उल्लंघन करता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्म लेने वाले किसी भी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करता है। (क्यू एन ए)
यह सामग्री कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा अनुवादित की गई है।
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