नगरपालिका मंत्री ने क़तरी परिवारों की आवश्यकताओं और आधुनिक निर्माण आवश्यकताओं के जवाब में आवासीय विला और महल नियमों को अपडेट करने का निर्णय जारी किया
दोहा, 07 जून (QNA) - महामहिम नगरपालिका मंत्री अब्दुल्ला बिन हमद बिन अब्दुल्ला अल अत्तियाह ने भवनों के वास्तुशिल्प आवश्यकताओं और तकनीकी विनिर्देशों से संबंधित मंत्रीial निर्णय संख्या (7) 1989 के कुछ प्रावधानों में संशोधन करने का निर्णय जारी किया।
संशोधनों में आवासीय विला और महलों को नियंत्रित करने वाले नियमों में 20 से अधिक नए अपडेट शामिल हैं, जिससे निर्माण में लचीलापन और आवासीय विस्तार बढ़ता है, क़तरी परिवारों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है और आधुनिक शहरी विकास के साथ तालमेल बना रहता है।
नगरपालिका मंत्रालय ने रविवार को कहा कि ये संशोधन नागरिकों की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के जवाब में पेश किए गए हैं ताकि घरों के डिजाइन और विकास के लिए अधिक लचीले विकल्प उपलब्ध कराए जा सकें, परिवार की गोपनीयता को बनाए रखा जा सके, शहरी वातावरण की गुणवत्ता को बरकरार रखा जा सके और देश की वास्तुशिल्प पहचान की रक्षा की जा सके।
मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ये संशोधन नागरिकों की आवश्यकताओं और आवासीय निर्माण से जुड़ी चुनौतियों के व्यापक अध्ययन के बाद हाल के वर्षों में आवासीय विला और महल आवश्यकताओं की सबसे व्यापक समीक्षा में से एक का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे परिवारों की स्थिरता और आवासीय भूखंडों के सर्वोत्तम उपयोग में योगदान मिलता है।
अपडेट्स में आवासीय विला की अधिकतम ऊँचाई को 16 मीटर तक बढ़ाना शामिल है, जिसमें पेंटहाउस/छत संरचना भी शामिल है, महल की ऊँचाई सीमा को भूखंड के आकार और अनुमोदित वास्तुशिल्प तत्वों के अनुसार 17 से 25 मीटर के बीच अपडेट करना और पहली बार विला और महलों में एक आंतरिक मेज़ानाइन फ्लोर बनाने की संभावना को शामिल करना।
नए नियमों के तहत विला के ग्राउंड फ्लोर को विशिष्ट नियंत्रणों के अधीन पड़ोसी संपत्ति की सीमा तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा, बाहरी मजलिस (अतिथि स्वागत कक्ष) या ऐनेक्स के ऊपर प्रथम तल का विस्तार और परिवार के सदस्य के लिए एक स्वतंत्र आंतरिक सुइट बनाने की अनुमति दी गई है।
संशोधनों में बाहरी मजलिस की ऊँचाई को 7.5 से 10 मीटर तक बढ़ाने की अनुमति दी गई है, जिसमें मेज़ानाइन फ्लोर जोड़ने का विकल्प भी है। इसके अलावा, बाहरी ऐनेक्स में प्रथम तल जोड़ने की अनुमति दी गई है जिसकी ऊँचाई 7.5 मीटर तक हो सकती है। साथ ही, घरेलू कर्मचारियों और रखरखाव गतिविधियों के लिए एक अलग आंतरिक सेवा सीढ़ी बनाने की अनुमति दी गई है।
आवासीय भूखंडों के कुशल उपयोग को अधिकतम करने के हिस्से के रूप में, संशोधनों में कई वास्तुशिल्प सेटबैक आवश्यकताओं को कम किया गया है। इससे विला का प्रथम तल फ्रंट सेटबैक क्षेत्र में 2 मीटर तक प्रोजेक्ट कर सकता है और साइड और रियर सेटबैक को सावधानीपूर्वक नियोजित नियंत्रणों के अनुसार कम किया गया है। संशोधनों में विला और महलों के लिए सजावटी वास्तुशिल्प प्रक्षेपण की अनुमति भी दी गई है।
अपडेटेड नियमों में गोपनीयता और जीवन गुणवत्ता आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विला की दीवारों की अधिकतम ऊँचाई 3.40 मीटर और महल की दीवारों की ऊँचाई 5 मीटर तक बढ़ाई गई है, और विशिष्ट तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार निवास की बाहरी दीवारों पर मेल और ऑर्डर बॉक्स लगाने की अनुमति दी गई है।
नगरपालिका मंत्रालय ने पुष्टि की कि नए नियम सभी नगरपालिकाओं में समान रूप से लागू किए जाएंगे, जिससे पूरे देश में मानकीकृत योजना और वास्तुशिल्प प्रक्रियाएं और मानदंड सुनिश्चित होंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये नियम निर्णय के आधिकारिक गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगे।
मंत्रालय ने आगे कहा कि वह सलाहकारों और विशेष इंजीनियरिंग फर्मों के लिए एक परिचयात्मक कार्यशाला आयोजित करेगा ताकि नए अपडेट की समीक्षा की जा सके, उनके कार्यान्वयन तंत्र को समझाया जा सके और तकनीकी प्रश्नों का उत्तर दिया जा सके। इससे नियमों का सर्वोत्तम अनुप्रयोग और उनके उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित होगी, जीवन गुणवत्ता और शहरी स्थिरता का समर्थन होगा, जो कतर राष्ट्रीय दृष्टि 2030 के लक्ष्यों के अनुरूप है। (QNA)
यह सामग्री कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा अनुवादित की गई है।
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