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MOEHE ने 2027-2028 शैक्षणिक वर्ष से निजी स्कूलों की फीस को विनियमित करने वाली नई नीति शुरू की

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MOEHE ने 2027-2028 शैक्षणिक वर्ष से निजी स्कूलों की फीस को विनियमित करने वाली नई नीति शुरू की

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दोहा, 11 जून (QNA) - शिक्षा और उच्च शिक्षा मंत्रालय (MOEHE) ने गुरुवार को निजी स्कूलों और किंडरगार्टन के लिए स्कूल फीस नीति 2026 का पहला संस्करण लॉन्च किया, जो 2027-2028 शैक्षणिक वर्ष से लागू होगी।
नई नीति का उद्देश्य ट्यूशन, संचालन, सेवा और वैकल्पिक फीस को अनुमोदित करने के लिए एक स्पष्ट और एकीकृत नियामक ढांचा स्थापित करना है। भविष्य में फीस वृद्धि को विशिष्ट वित्तीय, शैक्षणिक और संचालन मानदंडों से जोड़कर, यह ढांचा शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ाने, निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने, और निजी स्कूलों की वित्तीय स्थिरता को माता-पिता को अनुचित वृद्धि से बचाने के साथ संतुलित करने का प्रयास करता है।
MOEHE में निजी शिक्षा मामलों के सहायक अवर सचिव, ओमर अब्दुलअज़ीज़ अल नामा ने कहा कि नीति की शुरुआत कतर के निजी शिक्षा क्षेत्र के लिए एक अभूतपूर्व नियामक और विकासात्मक कदम है। उन्होंने उल्लेख किया कि यह मंत्रालय के विधायी और नियामक वातावरण को बेहतर बनाने, क्षेत्र की स्थिरता और प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने, शैक्षिक परिणामों में सुधार करने, और निवेशकों, स्कूलों, माता-पिता और छात्रों के हितों को संतुलित करने के लिए चल रहे प्रयासों के साथ मेल खाती है।
नीति की घोषणा के लिए आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल नामा ने कहा कि यह दस्तावेज़ निवेशकों, स्कूल संचालकों और माता-पिता की बार-बार की गई पारदर्शी ढांचे की मांग के जवाब में तैयार किया गया है, ताकि ट्यूशन फीस की स्वीकृति और संशोधन को विनियमित किया जा सके। उन्होंने जोर दिया कि यह ढांचा सभी हितधारकों के लिए एक स्पष्ट दृष्टि प्रदान करता है, जिससे बेहतर वित्तीय योजना और दीर्घकालिक निवेश संभव हो सके।
उन्होंने बताया कि यह नीति मंत्रालय के इतिहास में पहली बार बनाई गई है, जिसे अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों के आधार पर तैयार किया गया है, ताकि निजी शिक्षा में स्थानीय और वैश्विक विकास के अनुरूप एक आधुनिक नियामक प्रणाली सुनिश्चित की जा सके।
अल नामा ने बताया कि नई नीति का उद्देश्य निवेशकों पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाना या निजी शिक्षा के विकास को बाधित करना नहीं है। इसके बजाय, यह फीस और संशोधन अनुरोधों की समीक्षा के लिए वस्तुनिष्ठ मानदंड स्थापित करती है, जिससे निष्पक्षता को बढ़ावा मिलता है और व्यक्तिगत विवेक को समाप्त किया जाता है।
उन्होंने आगे बताया कि मंत्रालय ने नए स्कूलों के लिए आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन और संचालन मानकों के आधार पर फीस की गणना के लिए एक स्पष्ट कार्यप्रणाली स्थापित की है। यह दृष्टिकोण शैक्षिक परियोजनाओं की स्थिरता सुनिश्चित करता है, उच्च गुणवत्ता वाले निवेश को आकर्षित करता है, और माता-पिता के लिए शैक्षिक विकल्पों का विस्तार करता है।
मौजूदा स्कूलों से फीस संशोधन अनुरोधों को मुद्रास्फीति दर, संचालन लागत और शैक्षणिक प्रदर्शन गुणवत्ता जैसे वस्तुनिष्ठ मानदंडों के अधीन किया जाएगा। इससे शीर्ष प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को सेवाओं के विकास और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने की अनुमति मिलती है, जबकि माता-पिता के हितों की रक्षा होती है।
निजी स्कूलों और किंडरगार्टन विभाग की निदेशक, डॉ. रानिया मोहम्मद ने कहा कि नीति ट्यूशन फीस को विनियमित करने में एक गुणात्मक छलांग है। उन्होंने इसकी पारदर्शिता और ईमानदारी को बढ़ावा देने पर जोर दिया, जबकि स्कूलों के शैक्षिक सेवाओं के विकास के अधिकार को माता-पिता और छात्रों के स्पष्ट प्रक्रियाओं, वित्तीय और शैक्षिक स्थिरता के अधिकार के साथ संतुलित किया।
मंत्रालय ने बताया कि 2026 संस्करण को 2026-2027 शैक्षणिक वर्ष के लिए फीस अनुरोधों पर लागू एक पायलट चरण के बाद लॉन्च किया गया, जिसमें मानकों और नियंत्रणों की प्रभावशीलता का परीक्षण किया गया, ताकि 2027-2028 शैक्षणिक वर्ष में आधिकारिक कार्यान्वयन से पहले इसकी पुष्टि हो सके।
नीति निजी स्कूलों के विनियमन के संबंध में 2015 के कानून संख्या 23 के प्रावधानों के साथ-साथ संबंधित मंत्रीीय डिक्री, विनियमों और दिशानिर्देशों पर आधारित है, जो सभी निजी स्कूलों और संबंधित संस्थाओं के लिए एकीकृत नियामक ढांचा के रूप में कार्य करता है।
डॉ. रानिया मोहम्मद ने यह भी बताया कि मंत्रालय ने फीस वृद्धि अनुरोधों को प्रस्तुत करने की समयसीमा को विभिन्न शैक्षणिक कैलेंडरों के अनुसार पुनर्गठित किया है। जनवरी या अप्रैल में शैक्षणिक वर्ष शुरू करने वाले स्कूलों को सितंबर में अनुरोध प्रस्तुत करना होगा, जबकि सितंबर में शुरू करने वाले स्कूलों को दिसंबर में करना होगा। यह पुनर्गठन अधिक लचीलापन प्रदान करता है और स्कूलों को अपने शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय देता है।
डॉ. रानिया मोहम्मद ने बताया कि नई नीति माता-पिता को किसी भी स्वीकृत ट्यूशन वृद्धि लागू होने से पहले 18 महीने तक की अवधि देती है। पहले, ऐसी वृद्धि शैक्षणिक वर्ष शुरू होने से ठीक पहले घोषित की जाती थी। यह विस्तार परिवारों को वित्तीय योजना बनाने और यह निर्णय लेने के लिए पर्याप्त समय देता है कि उनके बच्चे वर्तमान स्कूल में रहेंगे या किसी अन्य में स्थानांतरित होंगे।
उन्होंने जोर दिया कि मंत्रालय ने पहली बार ट्यूशन फीस वृद्धि पर एक स्पष्ट सीमा निर्धारित की है, जो आवेदन की समीक्षा करते समय प्राथमिक संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करेगी। इस उपाय का उद्देश्य अनुचित वृद्धि को रोकना और शैक्षिक सेवाओं की गुणवत्ता को परिवारों की वित्तीय क्षमता के साथ संतुलित करना है।
उन्होंने आगे बताया कि नीति वृद्धि की गणना के लिए एक नया तंत्र पेश करती है, जिसमें प्राथमिक मानदंड को शैक्षणिक प्रदर्शन और शैक्षिक गुणवत्ता में स्थानांतरित किया गया है, जबकि पहले ध्यान वित्तीय पहलुओं पर केंद्रित था। परिणामस्वरूप, प्रतिशत वृद्धि स्कूलों के बीच मूल्यांकन परिणामों के आधार पर भिन्न होती है; कुछ स्कूलों को कोई वृद्धि नहीं मिली, जबकि अन्य को 2% या 3% की वृद्धि दी गई।
सबसे प्रमुख नए विनियमों को उजागर करते हुए, डॉ. रानिया मोहम्मद ने कहा कि किसी स्कूल या किंडरगार्टन को ट्यूशन फीस वृद्धि के लिए आवेदन करने से पहले तीन साल के लिए लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए, संचालन, सेवा और वैकल्पिक फीस को छोड़कर। जिन स्कूलों को पिछले तीन वर्षों में वृद्धि मिली है, वे नया आवेदन प्रस्तुत करने से वंचित हैं। इसके अतिरिक्त, नामांकन दर स्कूल की क्षमता के 65% से कम नहीं होनी चाहिए, और अधिभोग 100% से अधिक नहीं होना चाहिए जब तक कि मंत्रालय द्वारा अनुमोदित न हो।
नीति उन स्कूलों के लिए दंड भी निर्धारित करती है जो आवेदन समीक्षा को प्रभावित करने के लिए झूठे डेटा या दस्तावेज़ प्रस्तुत करते हैं। दंड में दो लगातार शैक्षणिक वर्षों के लिए फीस वृद्धि आवेदन प्रस्तुत करने से वंचित होना शामिल है, साथ ही लागू कानून के तहत संभावित कानूनी दंड भी।
इसके अलावा, किसी भी स्वीकृत वृद्धि जो 5% से अधिक है, उसे माता-पिता की वित्तीय क्षमता को ध्यान में रखते हुए दो लगातार शैक्षणिक वर्षों में वितरित किया जाना चाहिए। कई पाठ्यक्रम लागू करने वाले स्कूलों को प्रत्येक के लिए अलग वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है, और नीति यह भी अनिवार्य करती है कि अंतरराष्ट्रीय मूल्यांकन नहीं किए जा सकने की स्थिति में पूर्ण शैक्षणिक मानक की गणना की जाए, जब यह स्कूल के नियंत्रण से बाहर हो।
विशेष मामलों को संबोधित करने के लिए, मंत्रालय ने वित्तीय और शैक्षणिक पुनर्प्राप्ति मार्ग पेश किए हैं। निजी स्कूल लाइसेंसिंग विभाग वित्तीय चुनौतियों का सामना करने वाले स्कूलों के लिए वित्तीय पुनर्प्राप्ति योजनाएं तैयार करेगा, जबकि शैक्षणिक कमियों का सामना करने वाले स्कूलों को समयबद्ध सुधार योजनाएं बनानी होंगी। दोनों मार्गों को व्यक्तिगत मामलों के मूल्यांकन के आधार पर संयोजित किया जा सकता है।
निदेशक ने बताया कि मंत्रालय सभी 355 निजी स्कूलों और किंडरगार्टन के लिए मानकीकृत फीस अनुसूचियां जारी करेगा, चाहे उन्होंने समायोजन अनुरोध प्रस्तुत किया हो या नहीं। इन अनुसूचियों में जारी करने का वर्ष शामिल होगा और जब तक नया संस्करण जारी नहीं होता, तब तक मान्य रहेगा।
पायलट कार्यक्रम के परिणामों की समीक्षा करते हुए, उन्होंने बताया कि 99 स्कूलों और किंडरगार्टन ने ट्यूशन, संचालन, सेवा या वैकल्पिक फीस में वृद्धि के लिए अनुरोध प्रस्तुत किए। इनमें से 57 ने ट्यूशन और संचालन दोनों फीस में वृद्धि का अनुरोध किया, जबकि 20 ने केवल संचालन और सेवा फीस में वृद्धि का अनुरोध किया। मंत्रालय ने 22 आवेदन आवश्यकताओं को पूरा न करने के कारण अस्वीकार किए और 54 स्कूलों और किंडरगार्टन को वृद्धि की स्वीकृति दी, जिन्होंने सभी मानदंडों को सफलतापूर्वक पूरा किया। (QNA)
यह सामग्री कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा अनुवादित की गई है।

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